लखनऊ. अंसल ग्रुप के जमीन घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी. इसके आदेश मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी. बता दें कि लखनऊ में अंसल एपीआई पर सिंचाई विभाग की दो हजार करोड़ की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है.
अंसल एपीआई ने सरकारी जमीन को टाउनशिप में मिलकर बिल्डरों को बेच दिया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने चार महीने के अंदर सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए आदेश दिए थे.
जस्टिस डीके सिंह ने सीबीआई जांच के आदेश देते हुए कहा कि हर महीने जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। जमीन घोटाला के जांच के आदेश जारी होने से सिंचाई विभाग, एलडीए और अंसल के कई लोगों पर गाज गिर सकती है. कोर्ट ने यूपी सरकार को भी इस मामले में विजिलेंस जांच के आदेश जारी किये हैं.
मामले की पूरी रिपोर्ट 22 अगस्त तक सीबीआई हाईकोर्ट को सौपेंगी. अब अंसल एपीआई के सुशील अंसल का अब जेल जाना तय माना जा रहा है. साथ ही सिंचाई विभाग और एलडीए के कई अफसर भी अब फंसते नजर आ रहे हैं.